Income Tax Savings Tips : यदि आप भी चाहते है इनकम टैक्स बचाना, तो अपनाए ये तरीका, बस 31 मार्च तक का है समय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्च का महीना आते ही सारे इनकम टैक्स पर टैक्स बचाने के तरीके ढूंढ लगते हैं। यदि आप भी एक नौकरी पेशा आदमी है और यदि आप भी टैक्स बचाने के लिए अब तक अपने ऑफिस में इनकम टैक्स जुड़े इन्वेस्टमेंट प्रूफ और HRA डॉक्यूमेंट जमा कर चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर सैलरी में से टैक्स कट चुका है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी भी एक अंतिम मौका बचा हुआ है। आयकर नियमों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 24 के लिए आप 31 मार्च 2024 तक निवेश करके टैक्स में आसानी से छूट पा सकते हैं।
इन टैक्सपेयर को मिलेगा फायदा
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ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर ही इसके तहत ये फायदा उठा सकते हैं। यदि आप इनकम टैक्स बचाने के लिए छूट का दावा करना चाहते हैं तो इसके लिए 31 मार्च से पहले किसी टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करना जरूरी है।
ऐसे करें इनकम टैक्स सेव
यदि आपने अभी तक किसी टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश नहीं किया है और आप टैक्स बचाने के साथ साथ भविष्य में बेहतर रिटर्न पाने के लिए किसी बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तलाश में हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां हम आपको कुछ जरूरी टिप्स देने जा रहे हैं, जिससे आपको टैक्स बचाने में मदद मिलेगी।
- इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई ऐसे स्कीम हैं जिनमें निवेश करके आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। इसके तहत आप 31 मार्च तक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF),एम्पलाई प्रोविडेंट फंड (EPF),फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम (FD Scheme),यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान (ULIPS), अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में निवेश करने के साथ-साथ मेडिकल इंश्योरेंस लेकर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।
- इन स्कीम्स में निवेश करने के बाद आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
- यदि आपने टैक्स सेविंग प्लानिंग के बारे में नहीं सोचा है तो फिर फटाफट सोचना शुरू कर दीजिए। आपको 31 मार्च से पहले इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि आप समय रहते आप इनकम टैक्स से बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग शुरू कर दें, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको अधिक टैक्स चुकाना पड़ सकता है।